वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है और इसे तब तक स्थापित नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह वैधानिक आवश्यकताओं के तहत सख्ती से साबित न हो। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने कहा, “वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है। इसलिए, जहां पुनर्विवाह को रक्षा के रूप में स्थापित किया जाता है, विधवा को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने जैसे विनाशकारी परिणाम के मद्देनजर इसे सख्ती से साबित करना होगा।”