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एक तरफा तलाक़ देने वाली पत्नी यदि खुद का रखरखाव करने में असमर्थ है तो वह भरण-पोषण की हकदार है: कलकत्ता हाईकोर्ट

एक तरफा तलाक़ देने वाली पत्नी यदि खुद का रखरखाव करने में असमर्थ है तो वह भरण-पोषण की हकदार है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एकतरफा तलाक़ देने वाली पत्नी यदि खुद का रखरखाव करने में असमर्थ है तो वह भरण-पोषण की हकदार है। याचिकाकर्ता ने संबंधित मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 5वीं अदालत, मुर्शिदाबाद द्वारा पारित 18 नवंबर, 2017 के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था।

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