“बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं”: दंगे के मामले में एक्टिविस्ट की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को मौखिक रूप से बताया कि दंगों की साजिश के मामले में आरोपी तीन छात्र- एक्टिविस्ट, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आश्वस्त होने की “बहुत कम संभावना” है।
साथ ही, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत आदेश में वैधानिक प्रावधानों के बारे में लंबी बहस होनी चाहिए या नहीं, इस पर उसकी अलग राय हो सकती है।
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