वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मोड में सुनवाई: आदेश के समय तैयार हो रहा था; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया जो अदालत द्वारा जमानत अर्जी में आदेश सुनाने के दौरान तैयार हो रहा था। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने 26 जुलाई को मामले को नए सिरे से सूचीबद्ध करते हुए कहा कि, “आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता न्यायालय के कामकाज के तौर-तरीकों के अनुसार उचित ड्रेस में नहीं है। जब आदेश दिया जा रहा है तो वह तैयार होने की कोशिश कर रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है।” न्यायालय ने इस अवलोकन के साथ 26.07.2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।