‘आरोपी जमानदार पेश करने में असफल रहा’: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को निजी बॉन्ड में संशोधित किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानदार पेश करने की शर्त की जगह निजी बॉन्ड जमा करने के रूप में जमानत की शर्त को संशोधित किया है। दरअसल आरोपी एक मजदूर है और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जमानदार पेश करने में असफल रहा था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 440 के साथ पठित करते हुए नियमित जमानत आदेश को इस हद तक संशोधित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को केवल एक 5000 रूपये का निजी बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।