दो बच्चों का नियम : अयोग्य पार्षद ने तीसरे बच्चे को अस्वीकार करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया
महाराष्ट्र की एक नगर निगम पार्षद ने तीसरे बच्चे को किसी और का बच्चा बताकर दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने की अयोग्यता को दूर करने का प्रयास किया।
हालांकि, तीसरे बच्चे को ‘अस्वीकार’ करने का प्रयास असफल रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उक्त बचाव को खारिज कर दिया था।
2017 में सोलापुर नगर परिषद में अनीता रामदास मागर नाम की एक महिला के चुनाव से संबंधित मुद्दा उठा था। उनके चुनाव को एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि 1 सितंबर, 2001 के बाद उनको एक तीसरा बच्चा पैदा हुआ था, जिस तारीख को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान पेश किया गया।