‘अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं’: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अगर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो COVID-19 की तीसरी लहर दूर नहीं है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन नागरिकों को बेवको आउटलेट्स से शराब खरीदने का उचित तरीका प्रदान करने के न्यायालय के आदेश को लागू न करने के संबंध में दूसरी अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सिंगल बेंच ने पहले यह उचित ठहराया कि शराब की दुकानों के सामने इस तरह की अनियंत्रित और लंबी कतारें लगती हैं क्योंकि केएसबीसी उन दुकानों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री नहीं करता है जहां ग्राहक आ सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, बल्कि काउंटरों के माध्यम से जो प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग बनाए जाते हैं। यह देश में महामारी के दस्तक देने के चार साल पहले की बात है।