न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह कहते हुए कि अधिकारियों को बार-बार तलब करना सराहनीय कदम नहीं है तथा यह कड़े शब्दों में निंदा किये जाने योग्य है, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कुछ हाईकोर्टों द्वारा अविलंब अधिकारियों को तलब करने और उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव बनाने के चलन को अस्वीकार कर दिया।