“दबाव समूहों के आगे झुकना दुखद हालात ” : सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट पर केरल को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा बकरीद के कारण तीन दिनों के लिए COVID19 लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने के फैसले की कड़ी निंदा की।
न्यायालय ने 19 जुलाई को बिना किसी प्रतिबंध के श्रेणी डी के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने के राज्य के फैसले पर अत्यधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिया, जहां COVID संक्रमण दर 15% से ऊपर पॉजिटिव रेट के साथ चरम पर है।
न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,
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