सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1.96 करोड़ रुपये को भूमि मालिकों को बतौर मुआवजा वितरित करने के एमपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा की गई लगभग 1.96 करोड़ रुपये की राशि को भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में वितरण का निर्देश दिया गया था।
जबलपुर में लगभग 51.57 एकड़ भूमि के मालिकों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी भूमि पर किसी भी तरह की गतिविधियों को करने से रोका जा रहा है। इस रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया गया था कि प्रतिबंध लगाने के कारण जमींदारों को नुकसान और उसको भुगतान का निर्धारण करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।