सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए गुरुवार को भारत सरकार को दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जब भारत सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।