“हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं ” : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को राज्य की विधान परिषद में नामांकन के लिए मानदंड तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्राची देशपांडे से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकता है, और संविधान में मौजूद प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता।