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अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया- 

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अग्रिम जमानत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ”आपराधिक न्याय प्रणाली की बेहतरी” के लिए राज्य के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति होने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने उपरोक्त फैसले पर आपत्ति जताई और सभी हाईकोर्ट को ऐसे मामले में ”अनावश्यक रूप से अधिकारियों को समन” करने के लिए आगाह किया है,जो समाप्त हो गया है। खंडपीठ 9 और 13 अप्रैल 2021 के झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

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