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यौन उत्पीड़न : वकील के क्लर्क को जुलाई से तीन महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से रोका

यौन उत्पीड़न : वकील के क्लर्क को जुलाई से तीन महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से रोका-

 

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक वकील के क्लर्कअशोक सैनी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (जीएसआईसीसी) द्वारा उन्हें यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्हें एक जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इस आशय के एक नोटिस में, सर्वोच्च न्यायालय की लिंग संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति (GSICC) (Gender Sensitization Internal Complaints Committee) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लर्क अशोक सैनी को 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

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