धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपवादात्मक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिकाओं में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित कर सकता है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा, “निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार’ मामले में जिस बात को लेकर असहमति प्रकट की गयी है, वह यह है कि अदालतों की प्रवृत्ति है कि वे केवल इतना लिखकर आवृत्त, गुप्त, संक्षिप्त, अस्पष्ट आदेश पारित करते हैं कि ‘कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा’।”