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धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गत सोमवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत दोषसिद्धि से पहले काटी गयी हिरासत अवधि को सजा से घटाने का प्रावधान आजीवन कारावास भुगत रहे अपराधियों के लिए भी लागू होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अपराधी द्वारा जांच, पूछताछ अथवा ट्रायल के दौरान भुगती गयी हिरासत अवधि को दोषसिद्धि के बाद घोषित सजा में से कम किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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