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‘अजीब और असामान्य’: याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा

‘अजीब और असामान्य’: याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उस मामले में फैसला सुनाते हुए हैरानी व्यक्त की है, जिसमें एक सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि वह इस बात से अनजान था कि उसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

संबंधित मामले में याचिकाकर्ता ने पंचकूला के सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत की मांग की थी। हालाँकि जब सत्र न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उसने हाईकोर्ट के समक्ष तत्काल याचिका दायर की दी। हालांकि अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर जमानत याचिका को इस आधार पर वापस लेने की स्वतंत्रता की मांग थी कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकुला द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

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