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“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया-

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में विद्वान एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे। न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अदालत एपीपी की उपस्थिति पर “ध्यान नहीं दे सकी”, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे। इस प्रकार, मामले को शुक्रवार (2 जुलाई, 2021) को सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले, उन्हें केस डायरी के साथ न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया गया था, जो पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/patna-high-court-refuses-to-take-notice-of-public-prosecutors-appearance-176707

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