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आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को एक नीलामी खरीदार से पूरे परिसर की बिजली का बकाया वसूली करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसने परिसर का केवल एक हिस्सा खरीदा है। न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर की खंडपीठ ने ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि,

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