मोटर व्हीकल: केरल हाईकोर्ट ने आकर्षक हेडलाइट्स, आधिकारिक प्रतीक, झंडे, नेम प्लेट आदि के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए
केरल हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को मोटर वाहन विभाग से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मोटर वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन ने मोटर वाहन नियमों के अनुपालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन आयुक्त को आदेश दिया कि वह दिनांक 28.10.2019 के एक पूर्व निर्णय में जारी निर्देशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मामले को 7 जुलाई 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।