Breaking News

mode of entry in service is not relevant for considering promotion of persons with disabiloities supreme court

सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट-

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश का तरीका प्रासंगिक मानदंड नहीं है। “भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन मुख्य बात यह है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचार के समय एक पीडब्ल्यूडी है। 1995 का अधिनियम उस व्यक्ति के बीच भेद नहीं करता है जिसने दिव्यांग होने के कारण सेवा में प्रवेश किया हो सकता है और एक व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश करने के बाद दिव्यांग हो सकता है, ” न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शारीरिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है।

source link

About admin

Check Also

4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह

“4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह” …