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“वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

“वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह अन्य मासूस बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है।

न्यायमूर्ति एचएस मदान की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि,

“आरोपी ने अपने घृणित कृत्यों से एक छोटे बच्चे के जीवन को खराब कर दिया है। याचिकाकर्ता एक यौन पागल निकला, खुद एक किशोर, विकृत यौन कृत्यों में लिप्त है। उसके इस तरह के आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जमानत पर रिहा होने पर, वह कई अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है और यह समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।”

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