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मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया-

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मेडिकल भाषा में ‘गोल्डन ऑवर’ की अवधारणा पर दोबारा गौर करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण मरने वाली महिला के पति को 5,00,000 / – रुपये के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस न होने के कारण उसे उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने में देरी हुई थी। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि पीएचसी में याचिकाकर्ता की पत्नी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, लेकिन उसे संबंधित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने में देरी घातक साबित हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

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