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कार में बैठकर पैरवी करने का मामला: “यह ड्राइंग रूम नहीं है, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करें”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ का निर्देश दिया

कार में बैठकर पैरवी करने का मामला: “यह ड्राइंग रूम नहीं है, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करें”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि न्यायालयों को संबोधित करते समय अधिवक्ता ‘क्या करें और क्या न करें’ के लिए नियमों का एक सेट तैयार करें। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एक वकील कार में बैठकर मामले में पैरवी कर रहा था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ का यह आदेश तब आया जब कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने सदस्यों को सलाह देने के लिए कहा था कि वकील वर्चुअल मोड के माध्यम से इस न्यायालय के सामने पेश होने के दौरान कोई आकस्मिक दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

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