जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की शिकायत पर निलंबित जज को ‘मानवीय आधार’ पर बहाल किया
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सिविल जज इम्तियाज अहमद लोन के निलंबन के आदेश को रद्द किया, जिन्हें पिछले साल बार एसोसिएशन, उरी की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया था।
लोन को जिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ‘मानवीय आधार’ पर निलंबन रद्द कर दिया गया है। उन्हें उनकी बहाली की तारीख से पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्हें सिविल जज (सीनियर जज) के लीव रिजर्व पद की जगह हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में तैनात किया गया है।