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इसरो जासूसी मामला : ” जस्टिस डीके जैन रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, सीबीआई स्वतंत्र रूप से सामग्री जुटाए ” : सुप्रीम कोर्ट

इसरो जासूसी मामला : ” जस्टिस डीके जैन रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, सीबीआई स्वतंत्र रूप से सामग्री जुटाए ” : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कुख्यात जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश के कोण पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से सामग्री एकत्र करनी चाहिए और केवल न्यायमूर्ति डीके जैन समिति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
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