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“यदि बालिग कपल ने स्वेच्छा से विवाह किया है तो उन्हें किसी के द्वारा केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

“यदि बालिग कपल ने स्वेच्छा से विवाह किया है तो उन्हें किसी के द्वारा केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने माता-पिता से धमकी प्राप्त करने वाले एक जोड़े को यह देखते हुए सुरक्षा प्रदान की है कि बालिग होने के कारण स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह करने वाले व्यक्तियों को केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है।

न्यायमूर्ति विवेक रूस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,

“अगर याचिकाकर्ता बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी किया है तो उन्हें किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस तरह की शादी से आपत्ति है।”

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