हूच त्रासदी: “ऐसे कृत्यों से समाज विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों से भरा होगा”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बूटलेगर को जमानत देने से इनकार किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक बूटलेगर (शराब का तस्कर) को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि नकली देशी शराब की अवैध आपूर्ति / बिक्री में शामिल लोगों से निपटने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल की पीठ ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि, “यदि इस तरह के व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा तो वे समाज की पूरी व्यवस्था को और खराब कर देंगे और ऐसे कृत्यों से समाज विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों और बूढ़े और कमजोर माता-पिता के साथ दुख की कहानियों से भरा होगा।”