बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट-
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक फैसले में कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार, जिसका भले ही बंटवारा हो गया हो, वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पक्षकारों के कृत्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले विभाजन के बाद पक्षकार फिर से जुड़ गईं। इस मामले में तीन भाइयों के बीच दिनांक 07.11.1960 का बंटवारा दर्ज किया गया। इस अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 1979 में खरीदी गई कोई विशेष गृह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है या नहीं। अपीलकर्ता का मामला यह था कि भू-संपत्ति को लैंड सीलिंग एक्ट से बचाने के लिए तीन भाइयों के बीच विभाजन दिनांक 07.11.1960 दर्ज किया गया था और प्रत्येक शाखा को अलग करने और संयुक्त परिवार की स्थिति में बदलाव लाने का कोई इरादा नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति में वापस आने के लिए तीन भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ था, जो कि 07.11.1960 के बाद पक्षकारों के कृत्यों और आचरण से पूरी तरह साबित होता है।