‘समाज और राज्य ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहा’: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने वाली महिला को जमानत देने से इनकार किया
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने के आरोप में 32 वर्षीय एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समाज और राज्य दोनों ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहे हैं।
न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा, “पीड़िता के अपने घर से भागने के कारण बहुत दुखद थे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। समाज और राज्य इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता से बातचीत के बाद महसूस किया कि वह असुरक्षित है और उसने उसका फायदा उठाया और कथित तौर पर उसे पैसे के लिए सेक्स करने के लिए मजबूर किया।”
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