आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रेमिका या उपपत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 498A के तहत केवल पति के रक्त या विवाह से संबंधित रिश्तेदार पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि प्रेमिका या उपपत्नी, जो ब्लड या शादी से संबंधित नहीं है, आईपीसी की धारा 498-ए के उद्देश्य से पति की रिश्तेदार नहीं हैं।
याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 498-ए और धारा 114 के तहत दर्ज मामले में दूसरा आरोपी बनाया गया था। वास्तविक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति, जिसे पहले आरोपी के रूप में पेश किया गया, ने याचिकाकर्ता के साथ अवैध संबंध बनाया। शिकायतकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता उसके पति की प्रेमिका है।