कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने सेंट्रल इंडियन पुलिस पुलिस सर्विस एसोसिएशन की एक विशेष अनुमति याचिका में उनके द्वारा दायर कैविएट आवेदनों के आधार पर हस्तक्षेप करने की याचिका पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा। हालांकि, एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष या हस्तक्षेप के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन मामले में उनकी सुनवाई हुई थी।