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हर संस्थान, हर सरकार, हर प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है : सुप्रीम कोर्ट

हर संस्थान, हर सरकार, हर प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, “मैं उच्च न्यायालयों में अपने समय से इस अधिकार को देख रहा हूं कि हर संस्थान, हर सरकार, हर प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। पीडब्ल्यूडी को समायोजित करने के लिए एक सामाजिक प्रतिरोध प्रतीत होता है।” न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 2 फरवरी के फैसले से उत्पन्न एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज 1995 के पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत ‘स्थापना’ और ‘ 2016 के पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिष्ठान’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, अधिनियमों और बाद के सरकारी आदेश के अनुसार, उपयुक्त के रूप में पहचाने गए पदों पर पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य हैं।
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