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”हर मां बनने वाली महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार; गर्भवती महिला जेल नहीं जमानत की हकदार है”: एनडीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

”हर मां बनने वाली महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार; गर्भवती महिला जेल नहीं जमानत की हकदार है”: एनडीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को यह देखते हुए कि इस महिला को कैद में रखने को यदि टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, कहा कि हर गर्भवती महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार है और ऐसी स्थिति में, एक गर्भवती महिला जेल की नहीं जमानत की हकदार होती है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी एक गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की पूरी अवधि में एक महिला पर कोई रोकथाम/प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रतिबंध और सीमित स्थान गर्भवती महिला के मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं।

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