मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ देने का आदेश दिया। ये अधिवक्ता चाहे दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड रखते हों या नहीं, इन्हें लाभ दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया है। दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) में नामांकित (चाहे उनके नाम राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में हों या नहीं) सभी अधिवक्ताओं को योजना का लाभ देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, “किसी वकील की प्रैक्टिस की जगह पर ध्यान दिया जाना चाहिए न कि उसके निवास स्थान पर। यह देखा गया कि “सभी अधिवक्ता राष्ट्रीय राजधानी में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते, भले ही वे यहां प्रैक्टिस करते हो।”