5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया, जिन्होंने देश में 5G तकनीक के रोल-आउट के खिलाफ मुकदमे में अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने एक तरफ अपने आवेदन वापस लेने की मांग की और दूसरी ओर उनके खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पहले याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह तुच्छ मुकदमेबाजी है। पीठ अभिनेत्री द्वारा दाखिल किये गए तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें अदालती फीस की वापसी, जुर्माने में छूट और फैसले में ”खारिज” शब्द को ”अस्वीकार” करने की अपील की गई है।