दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका
दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के ट्वीट को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में “काले धन जमाखोर” आदि के रूप में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पाया। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने मंगलवार को गोखले को 24 घंटे के भीतर ट्वीट्स को हटाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर इंक को दिए गए यूआरएल पर ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए अदालत ने गोखले को पुरी के खिलाफ कोई और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से भी रोक दिया है। इसके साथ ही यदि कोई हो तो उन्हें अपनी लिखित दलीलें और इनकार का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।