सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत एक अभियोग को खारिज करते हुए कहा कि अदालत वादी को अभियोग में बदलाव करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, नियम 11 के प्रावधानों में क्लॉज (बी) और (सी) के दायरे के मामलों को शामिल किया गया है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत अभियोग के अस्वीकृति के लिए इनका कोई आवेदन नहीं है।