सिविल सेवा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिविल सेवा के उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया, जिनकी उम्मीदवारी निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण रद्द कर दी गई थी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि पत्र प्रसारित किए जाने को देखते हुए, पक्ष अभी तक एक सौहार्दपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। तदनुसार, मामले को 6 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है।