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दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता, ऐसी संतान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : तेलंगाना हाईकोर्ट

दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता, ऐसी संतान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता। कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया था।

इस मामले में एक अर्पुला के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह एक नाजायज संतान है और वह दूसरी शादी से पैदा हुआ था और उसके पिता ने उसकी मां से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी से पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

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