कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की पश्चिम बंगाल सरकार की चल रही प्रक्रिया पर लगाए गए अंतरिम रोक आदेश को हटा लिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 30 जून के आदेश में अंकन योजना और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के आलोक में भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग ने जारी निर्देशों का पालन किया है।