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तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने मंगलवार को12 जुलाई के प्रस्ताव के तहत तीन अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, गुंडा अधिनियम 1982 और Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985) (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने के कारण बार काउंसिल ने यह कार्रवाई की। इस संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

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