बैंकों को छात्र के माता-पिता की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया को याचिकाकर्ता को इस आधार पर लोन प्रदान करने का निर्देश दिया कि वह एक मेधावी छात्रा है और माता-पिता की वित्तीय स्थिति के आधार पर शैक्षिक ऋण (Educational Loan) के पुनर्भुगतान की संभावनाओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि,
“शैक्षिक ऋण देने के लिए आवेदक के माता-पिता की ऋण चुकाने की क्षमता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार माता-पिता की वित्तीय स्थिति बैंक के लिए शैक्षिक ऋण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने में बाधा नहीं होनी चाहिए। “