मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator)
मध्यस्थता करार के संबंध में पिछले आलेख में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था, इस आलेख के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। मध्यस्थ की नियुक्ति- मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता करार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। मध्यस्थ की नियुक्ति तीन प्रकार से की जा सकती है- 1. पक्षकारों द्वारा- 2. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा- 3. मध्यस्थता अधिकरण द्वारा- 1. पक्षकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति-