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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सा उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु पर दु:ख व्यक्त करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाले शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सा उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु पर दु:ख व्यक्त करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाले शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिस पर एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखने खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ अशोक गौतम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट से संबंधित आरोप के मामले में कार्यवाही शुरू की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी पोस्ट में चिकित्सा उपचार के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और इसके बाद याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 504, 507 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66,67-ए और उत्तर प्रदेश मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा की रोकथाम और संपत्ति को नुकसान) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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