”संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पिछले सप्ताह उस 76 वर्षीय विधवा के बचाव में आया, जिसके घर को उसके बेटे ने अवैध रूप से अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया था और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया था।
जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की एक बेंच ने माता-पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एंव कल्याण अधिनियम, 2007 (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007) के उद्देश्य से उन वृद्ध माता-पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने पर विचार किया, जिन्हें अक्सर उनके बच्चों द्वारा छोड़ दिया जाता है।
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