“6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्रिम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्रिम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 IPC और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किय गया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने उसे यह कहते हुए जमानत दी कि वह पहले ही जांच में शामिल हो चुकी है और उससे कुछ भी बरामद नहीं होना है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। तथ्य पीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर जमानत आवेदक के खिलाफ पूर्वोक्त अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह उसके घर आती थी और हमेशा उसके बेटे के करीब आने की कोशिश करती थी और उसने उस पर यौन हमला किया था।