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हाईकोर्ट जमानत की शर्तों को संशोधित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, सीआरपीसी की धारा 362 अवरोध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

” हाईकोर्ट जमानत की शर्तों को संशोधित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, सीआरपीसी की धारा 362 अवरोध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट “

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कर चोरी के आरोपी दो व्यक्तियों की जमानत की एक शर्त में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ‘अपने व्यवसाय और पेशागत गतिविधियों को आगे बढ़ाने’ के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति एम.एस. भट्टी की खंडपीठ अनिवार्य रूप से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(ए) और 132(1)(i) के तहत अभियुक्त बनाये गये व्यक्तियों द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें जमानत की एक शर्त में संशोधन की मांग की गई थी, इसके तहत उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जर्मनी की यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।


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