“”हमें एक नियुक्ति दिखाइए जो आपने की है”: ट्रिब्यूनल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- पढ़ें पूरा कोर्ट रूम एक्सचेंज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के पीछे केंद्र का तर्क क्या है, जबकि कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस, 2021 को खारिज कर दिया था। भारत मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्देश मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे जीएसटी अधिनियम के 4 साल बाद भी स्थापित नहीं किया गया है। पिछले बार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को समय पर भरने के संबंध में “स्पष्ट रुख” रखने को कहा था।