“सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, जिसे POCSO के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रॉबिन वडक्कुमचेरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता ने उसकी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि वह सामाजिक कलंक से बचने और यौन अपराध से पैदा हुए बच्चे को वैधता देने के लिए शादी करना चाहती है।